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उत्तराखंड में चुनावी रैलियों, रोड शो पर 11 तक रोक,आयोग ने जारी की नई गाइडलाइन : खुली जगहों पर एक हजार लोगों की जनसभा की अनुमति
निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार के चुनावी रैलियों और रोड शों पर 11 फरवरी तक रोक लगा दी है आयोग ने यह फैसला कोविड के संक्रमण को देखकर लिया हैं इसके साथ ही आयोग द्वारा चुनावी प्रचार हेतु कुछ रियायतें भी दी है।
सोमवार को आयोग ने समीक्षा बैठक कर इस रोक को 11 फरवरी तक बढा दिया है , तब तक प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल के रोड शो, पद यात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैली, को अनुमति नही होगी।
हालाकि आयोग ने राजनीतिक दलों को कुछ राहत भी दी है। इसके तहत हर जिले के डीएम की ओर से निर्धारित खुली जगह पर अब 1000 लोगों की क्षमता के साथ जनसभा की जा सकेगीं पहले यह आंकडा 500 लोगों का था। इसमें कोविड नियमों का पालन करना जरूरी होगीं
आयोग ने यह भी तय किया है कि अब राजनीतिक दलो के कार्यकर्ता डोर टू डोर प्रचार में 10 के बजाय 20 लोगों को साथ लेकर जा सकेगें। इसी प्रकार इनडोर मीटिंग मे भी 300 के बजाय 500 लोगों या उस हॉल की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही शामिल किया जा सकेगा। सभी राजनीतिक दलो को यह जिम्मेदारी होगी कि वे अपने प्रत्याशियों एवं कार्यकर्ताओं से कोविड नियमों का पालन अवश्य कराये।
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