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सरकार ने कोविड व ओमीक्रोन वैरियेंट के संक्रमण के बढते खतरे को देखते हुये 16 जनवरी को नई गाइडलाइन जारी किया है।
उत्तराखंड में कोविड के लगातार बढते मामलों को देखते हुए सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत कई पाबंदियां लागू कर दी है। प्रदेश में 22 जनवरी तक सभी राजनीतिक रैलियों व धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। तथा अग्रिम आदेशों तक सभी आंगनवाडी केन्द्र व 12वी तक स्कूल भौतिक रूप से बंद रहेगे। ऑनलाइन क्लास जारी रहेगीं
प्रदेश में सभी प्रकार के सार्वजनिक समारोह पर भी 22 जनवरी तक रोक लगा दी है खुले या बंद स्थान पर विवार समारोह की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी। उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले बाहरी लोगों को 72 घंटे पूर्व की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी या कोविड वैक्सीन की दोनो डोज लगी होनी चाहियें। मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू द्वारा जारी मानक प्रकिय के ये आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगें। कोविड नियमों को उल्लघंन करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
प्रोटोकॉल तोडने पर होगी सख्त कार्यवाही
सरकार ने सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन मंडी, व अन्य भीड भाड वाले स्थानों पर सामाजिक दूरी, मास्क पहनना व हाथों को सैनिटाइज करने का सख्ती से पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
22 जनवरी तक बंद रहेंगे ये सब
प्रदेश में 22 जनवरी तक सभी राजनीतिक रैलियों व धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। तथा अग्रिम आदेशों तक सभी आंगनवाडी केन्द्र व 12वी तक स्कूल भौतिक रूप से बंद रहेगे। ऑनलाइन क्लास जारी रहेगीं
राज्य में स्वीमिंग पूल / वाटर पार्क 22 जनवरी तक बंद रहेगें।
मनोरंजन /शैक्षिक/सांस्कृतिक समारोह की गतिविधियों पर 22 जनवरी तक रोक रहेगी।
बाजार हेतु गाइडलाइन :
राज्य में सभी बाजार व व्यापारिक प्रतिष्ठान कोविड गाइडलाइन के तहत सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजें तक ही खुल सकेगें। तथा रात्रि 10 बजें से सुबह 6 बजें तक पूरी तरीके से नाइट कर्फ्यू रहेगा।
50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे ये सब
राज्य के समस्त जिम, शापिंग मॉल, स्पा, सैलून, थियेटर, ऑडिटोरियम।
राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल मैदान खिलाडियों के प्रशिक्षण के लिये 50 प्रतिशत साथ खुलेगे।
विवाह समारोह एवं शत यात्रा में 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी।
सभी प्रकार के होटलों, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों में केवल 50 प्रतिशत क्षमता के तहत बैठने की अनुमति होगी। खाद्य पदार्थो की टेकअवे होम डिलीवरी के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा।
बाहरी लोगों के प्रवेश हेतु गाइडलाइन :
बाहरी राज्यों या विदेश से उत्तराखंड में आने वाले व्यक्यिं के कोविड वैक्सीन के दोनो डोज का प्रमाण पत्र दिखाना होगा, जिनके पास दोनो डोज का प्रमाण पत्र नही होगा उन्हे 72 घंटे पूवी की कोविड निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी।
इनका भी करना होगा पालन :
सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल व सार्वजनिक परिवहन यात्रा करने वालों का मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर छह फीट की दूरी बनानी होगी।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना देना होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन पर प्रतिबंध रहेगा।
कमजोर व संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा :
निम्न श्रेणी के व्यक्तियों को आवश्यक कार्य अथवा स्वास्थ्य संबधी कारणों से ही घर से बाहर जाने की सलाह दी जाती है।
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति
गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाए
10 वर्ष से कम आयु के बच्चें।
राजधानी के बाजारों में बिना मास्क प्रवेश पर रोक
अगर आप पलटन बाजार के साथ ही राजधानी देहरादून के मॉल या शॉपिंग कांप्लेक्स में खरीदारी करने जा रहे हैं। मास्क पहनकर जाएंए नहीं तो आपको पांच सौ रुपये जुर्माना देना पडे़गा। साथ ही बैरंग लौटना भी पड़ेगा।
जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार ने पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि पलटन बाजार समेत तमाम बाजारों मॉल और शापिंग कांपलेक्स में पुलिसकर्मियों की तैनाती करने के साथ यह सुनिश्चित कराया जाए कि सभी के चेहरे पर मास्क लगा हो। यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के पकड़ा जाए तो उससे मौके पर ही पांच सौ रुपये जुर्माना वसूलने के साथ ही घर वापस लौटाया जाए। जिलाधिकारी के आदेश पर पलटन बाजार की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है।
दूसरी ओर जिलाधिकारी के आदेश पर पलटन बाजार की सभी दुकानों पर नो मास्क नो एंट्री के भी बोर्ड लगा दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को यह हिदायत दी है कि राजधानी के जितने भी चौराहे हैं वहां भी सघन जांच अभियान चलाया जाए और जो भी कार चालकए बाइक सवार सार्वजनिक वाहनों में लोग बिना मास्क के हैं उन को चिन्हित करने के साथ ही उनसे भी पांच सौ रुपये का जुर्माना वसूला जाए। भीड़भाड़ भरे बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा। जांच के दौरान लोगों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक करने के साथ ही कोरोना गाइडलाइन की जानकारी दी जाए।
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